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“समाज में साक्षरता की दिशा में: विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित ‘पोश अधिनियम’ वर्कशॉप में जागरूकता का एक नया कदम”

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“समाज में साक्षरता की दिशा में: विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित ‘पोश अधिनियम’ वर्कशॉप में जागरूकता का एक नया कदम”

रोशनी पांडे  – प्रधान संपादक

माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती बीनू गुलयानी द्वारा दिनांक 31.01.2024 को एम बी पी जी कॉलेज हल्द्वानी के बी एड विभाग के शिक्षक एवं छात्रों के लिए,पोश अधिनियम के संबंध में वर्कशॉप का आयोजन किया गया,जिसमे कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से रोकथाम अधिनियम के प्रावधान एवं इंटरनल कंप्लेंट कमिटी की कार्यप्रणाली के विषय पर जागरूक किया गया।

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वर्कशॉप में एम बी पी जी कॉलेज की शिक्षिका अनिता जोशी एवं  फैकल्टी भी उपस्थित रही। वर्कशॉप में उपरोक्त अधिनियम के अतिरिक्त भी स्थाई लोक अदालत ,घरेलू हिंसा,जेंडर जस्टिस आदि विषयों पर जागरूक किया गया। वर्कशॉप का संचालन पी एल वी  दिनेश लावशाली द्वारा किया गया।

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उपरोक्त के अतिरिक्त ,वर्कशॉप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलाप, निःशुल्क विधिक सहायता, लीगल एड क्लिनिक, महिलाओ के अधिकार ,नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, हेल्पलाइन पोर्टल LSMS एवं LAIS आदि विषयों पर जागरूक किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा अस्पताल में संचालित इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के कार्य के संबंध में भी कमिटी के सदस्यों से बात चीत की।

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