“उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव: आचार संहिता लागू, चुनावी खर्च की सीमा तय”
रोशनी पांडे – प्रधान संपादक
देहरादून। उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आगामी 23 जनवरी को प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है।
नामांकन प्रक्रिया और चुनाव खर्च सीमा
नगर निकाय चुनाव के लिए 27 से 30 दिसंबर के बीच नामांकन प्रक्रिया होगी। इसके बाद 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 2 जनवरी नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है।
राज्य में कुल 112 निकाय हैं, जिनमें से 13 जिले शामिल हैं। उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा 19 निकाय हैं, जबकि बागेश्वर जिले में सबसे कम 3 निकाय हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी है। नगर निगम के लिए विभिन्न वार्डों के आधार पर खर्च की सीमा तय की गई है:
- 40 वार्डों तक के लिए ₹20 लाख
- 41 से 60 वार्डों तक के लिए ₹25 लाख
- 61 या अधिक वार्डों के लिए ₹30 लाख
इसके अलावा, उप नगर प्रमुख और सभासद के लिए खर्च सीमा ₹2 लाख और ₹3 लाख निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषद में चुनाव खर्च की सीमा इस प्रकार होगी:
- 10 वार्डों तक के लिए ₹6 लाख
- 10 से अधिक वार्डों के लिए ₹8 लाख
- नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए ₹3 लाख और सदस्य पद के लिए ₹50 हजार खर्च की सीमा तय की गई है।
प्रशासन की निगरानी
राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि प्रशासन प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का निरीक्षण करेगा और उसकी सख्त निगरानी रखेगा, ताकि कोई प्रत्याशी निर्धारित सीमा से अधिक खर्च न कर सके।
इस प्रकार, चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है और सभी उम्मीदवारों को इसकी पालना करनी होगी।