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गर्भवती विवाहिता की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा, तीनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगा

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गर्भवती विवाहिता की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा, तीनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगा

रोशनी पांडे  – प्रधान संपादक

कानपुर देहात। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर में करीब नौ साल पहले गर्भवती विवाहिता की हत्या मामले की अपर जिला जज चतुर्थ की अदालत में सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को मामले में अदालत ने आरोपी पति,सास व ससुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर निवासी राजू मिश्रा की शादी 19 फरवरी 2009 को विधनू थाना क्षेत्र के हड़हा कठेरूआ गांव की रुचि के साथ हुई थी। 31 अक्टूबर 2016 को रुचि की गर्भावस्था दौरान संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मामले में रूचि के पिता चंद्रकांत ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पुत्री का उत्पीड़न किए जाने तथा उसकी व उसके आठ माह के गर्भस्थ शिशु की हत्या का आरोप लगा दामाद राजू मिश्रा उसके पिता गिरजा मिश्रा व मां छोटी बिट्टी तथा परिवार के चंद्रिका मिश्रा, पुत्तन मिश्रा के खिलाफ घाटमपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए पति राजू मिश्रा,ससुर गिरजा मिश्रा व सास छोटी बिट्टी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। वहीं आरोपी पुत्तन और चंद्रिका मिश्रा के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उनका नाम हटा दिया था।

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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि यादव की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद महिला व गर्भस्थ शिशु की हत्या में तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

यह भी पढ़ें 👉  कैंची धाम में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 12 दोपहिया टैक्सी वाहन सीज उधम सिंह राठौर - प्रधान संपादक कैंची धाम क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 दोपहिया टैक्सी वाहन सीज पर्यटन सीजन एवं कैंची धाम क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दोपहिया टैक्सी वाहनों को पूर्व में निर्देशित किया गया था कि उनके टैक्सी दुपहिया वाहन कैंची धाम एवं भवाली क्षेत्र की ओर संचालन प्रतिबंधित रहेगा। दिनांक 04.06.2026 को श्री महेश चन्द्रा, निरीक्षक यातायात भवाली द्वारा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक प्लान एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 12 दोपहिया टैक्सी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया गया। सभी सीज वाहनों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु कोतवाली भवाली में दाखिल किया गया है। नैनीताल पुलिस द्वारा आमजन एवं वाहन चालकों से अपील की गई है कि यातायात नियमों एवं निर्धारित ट्रैफिक प्लान का पालन करें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिससे पर्यटन सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।