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“निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रचार सामग्री में संख्या और बिल के बिल मोड का उल्लेख: जिला कार्यालय की बैठक”

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“निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रचार सामग्री में संख्या और बिल के बिल मोड का उल्लेख: जिला कार्यालय की बैठक”

रोशनी पांडे  – प्रधान संपादक

जनपद के सभी प्रिंटिगं प्रेस निर्वाचन आयोग की गाईड लाइन का अनुपालन करते हुए प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाली सभी प्रकार की प्रचार सामाग्रियों में प्रिंट लाईन के साथ ही संख्या अनिवार्य रूप से लिखना सुनिश्चित करगें साथ ही मुद्रण सामाग्री की चार-चार प्रतियां एवं बिल किस मोड (कैस अथवा चैक) में भुगतान किया गया है की डिटेल भी निर्धारित प्रपत्रों में आरओ एवं एआरओ कार्यालय को देना सुनिश्चित करेगें। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने प्रिंटिंग प्रेस के स्वामियों की बैठक जिला कार्यालय में लेते हुए दिये।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों से कहा कि उनके स्टांक में कितना प्रिंटिंग पेपर, स्याही आदि सामाग्री है व प्रेस में कितने कर्मचारी कार्य करते है कि सूचना रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर कार्यालय को देना सुनिश्चित करेगें साथ ही कहा राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, अभिकर्ताओ तथा अन्य के लिये जो भी प्रचार सामाग्री पिं्रटिंग करेगें उसका लिखित अनुमति पत्र अनिवार्य रूप से लेगें तथा उसकी चार-चार प्रतियां भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

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उन्होने कहा प्रिंटिंग प्रेस में जनपद के बाहर के प्रत्याशियों, पार्टियों का भी प्रचार सामाग्री यदि छपने आती है तो उसकी भी सूचना देना सुनिश्चित करेगें। उन्होने कहा प्रेस में छापने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर ले कि प्रचार सामाग्री का मैटर एमसीएमसी से प्रमाणित हो।

 

 

मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दलों प्रत्याशियों, अभिकर्ताओ द्वारा प्रचार से सम्बन्धित कोई भी पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, अपील, हैण्ड बिल आदि किसी भी प्रेस में छापी/छपवायी जाती है, नियमानुसार परिशिष्ट “क“ एवं “ख“ में वांछित सूचना भरते हुए छपाई जाने वाली समस्त प्रचार सामाग्री की चार-चार प्रति व बिल रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रकाशित की जाने वाली सामग्री में मुद्रित करने वाले प्रेस का नाम एवं सामग्री की संख्या प्रिंट लाईन अनिवार्य रूप अंकित होना चाहिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, मुख्य कोषाधिकारी पंकज कुमार शुक्ल, उप जिलाधिकारी गौरव पाण्डेय, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तेज सिंह, जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा, एलडीएम एनएस जंगपांगी, नोडल जीएसटी अनिल सिंह, प्रियंका प्रिंटिंग प्रेस रूद्रपुर के प्रबन्धक सतीश चन्द्र शर्मा आदि मौजूद थे

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