उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव: 13 जून को आरक्षण प्रस्तावों का प्रकाशन, 15 जून तक दर्ज होंगी आपत्तियां।

उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव: 13 जून को आरक्षण प्रस्तावों का प्रकाशन, 15 जून तक दर्ज होंगी आपत्तियां।

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

भीमताल/नैनीताल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों के तहत उत्तराखण्ड में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों के आरक्षण एवं आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी वंदना द्वारा जानकारी दी गई है कि आगामी पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रस्तावों का अनंतिम प्रकाशन 13 जून 2025 को किया जाएगा।

आरक्षण से संबंधित यह प्रस्ताव ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, तहसील, जिला पंचायतराज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी कार्यालयों के सूचना पटों पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे, ताकि आम जनता और हितधारक समय रहते इन्हें देख सकें।

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आपत्तियों की तिथि और निस्तारण की प्रक्रिया

आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियाँ 14 जून से 15 जून के मध्य संबंधित कार्यालयों में लिखित रूप से दर्ज कराई जा सकती हैं। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 16 जून से 17 जून के बीच जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद, 18 जून 2025 को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम रूप से अनुमोदित प्रस्ताव 19 जून को निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेज दिए जाएंगे।

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लिखित में देनी होगी आपत्ति, मौखिक सुनवाई आवश्यक होने पर ही

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को आरक्षण के अनंतिम प्रस्तावों पर कोई आपत्ति है — चाहे पूर्व में आपत्ति दर्ज की गई हो या नहीं — वह इसे तय समयसीमा में खंड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायतराज कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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इसके अतिरिक्त, प्रकाशन अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त सभी आपत्तियाँ जिला पंचायतराज अधिकारी, विकास भवन भीमताल में एकत्रित की जाएंगी और उनका निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। मौखिक सुनवाई का अवसर केवल आवश्यक होने पर ही दिया जाएगा।

जनहित में अपील

प्रशासन ने सभी संबंधित नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के हितधारकों से अपील की है कि वे प्रस्तावों की जानकारी समय पर प्राप्त करें और यदि कोई आपत्ति हो, तो तय समय में ही प्रस्तुत करें, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।

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