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“चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मिकों के लिए वोटिंग की सुविधा: निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र और डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा”

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“चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मिकों के लिए वोटिंग की सुविधा: निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र और डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा”

रोशनी पांडे  – प्रधान संपादक

चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी कार्मिक जो उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते जहां मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं, उन्हें डाक मत पत्र अथवा चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध की गई है। नोडल अधिकारी मतदान/मतगणना

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नोडल अधिकारी मतदान हिमांशु जोशी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि किसी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी उसी चुनाव क्षेत्र में लगती है जहां का वह मतदाता है तो उसे चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सुविधा के तहत वह चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से उसी मतदान केन्द्र में मतदान कर सकेगा। जहां उसे ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। यदि किसी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी उस चुनाव क्षेत्र में लगती है जहां का वह मतदाता नहीं है तो उसे डाक मत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की गई है।

 

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उन्होंनें बताया कि जनपद की सभी विधान सभाओं के कार्मिक जो सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, कंट्रोल रूम एवं चुनाव संबंधी कार्य में तैनात सभी कर्मचारी, सभी पुलिसकर्मी, होमगार्ड, चुनाव ड्यूटी में संलग्न सभी इस सुविधा के पात्र होंगे। यदि वे चुनाव ड्यूटी के कारण उस मतदान केन्द्र में मतदान नहीं कर सकते जहां मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं तो उन्हें चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र अथवा डाकमत पत्र बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने हेतु प्रपत्र जमा किये गये ताकि चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकां का शत-प्रतिशत मतदान हो सकें।