लोकसभा निर्वाचन के तत्काल बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभाव का संवेदनशील निवेदन”
रोशनी पांडे – प्रधान संपादक
लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा के तत्काल पश्चात आदर्श आचार संहिता जनपद में प्रभावी हो गई है। उप ज़िलानिर्वाचन अधिकारी पी आर चौहान ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में समस्त शासकीय कार्यालयों, भवनों, परिसर आदि से सभी प्रकार के पोस्टर, पंपलेट, बैनर, झंडे, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग, कटआउट इत्यादि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 24 घंटे के अंदर हटाने हैं।
जनपद के समस्त कार्यलय अध्यक्ष कार्रवाई को सम्पन्न कर इस आशय का प्रमाण पत्र “आदर्श आचार संहिता के अनुपालनार्थ नोडल डाटा मैनेजमेंट जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, नैनीताल को सायं 3:00 बजे तक उनकी ईमेल आईडी dempntl@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध दें। शासकीय कार्यालयों, भवनों, परिसर इत्यादि में झंडे, पंपलेट, बैनर, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग, कट आउट इत्यादि अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री पाये जाने स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।