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एक्सपायरी दवाओं की बिक्री पर होगी कानूनी कार्रवाई, नागरिकों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

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एक्सपायरी दवाओं की बिक्री पर होगी कानूनी कार्रवाई, नागरिकों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

नैनीताल । माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल  सुबीर कुमार जी के मार्गदर्शन में महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी में सुरक्षित दवा, सुरक्षित जीवन अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का संचालन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती बीनू गुलयानी द्वारा किया गया।

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शिविर में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

इस जागरूकता शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों को दवाइयों के सुरक्षित उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं, जिनमें शामिल हैं:
✔️ चिकित्सक के परामर्श के बिना दवाइयों का सेवन न करें।
✔️ दवा खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें।
✔️ यदि कोई मेडिकल स्टोर एक्सपायरी दवाइयाँ बेचता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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इसके अलावा, शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों, निशुल्क विधिक सहायता, स्थायी लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा की योजनाएँ, नालसा टोल-फ्री नंबर – 15100, पीओएसएच अधिनियम, मोटर वाहन संबंधी नियमों आदि के बारे में भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में शामिल अधिकारी एवं संचालन

इस जागरूकता कार्यक्रम में सीएमएस डॉ. उषा, ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन पीएलवी कैलाश चंद्र जोशी द्वारा किया गया।

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सुरक्षित दवाइयाँ, स्वस्थ जीवन

यह अभियान आमजन को दवाइयों के सुरक्षित उपयोग और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करता रहेगा।