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पूर्व में प्रस्तावित न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा ने निजी कारणों से असमर्थता जताई थी।

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  • पूर्व में प्रस्तावित न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा ने निजी कारणों से असमर्थता जताई थी।

रोशनी पाण्डेय संपादक

राज्य सरकार ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में कथित नकल के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी (उच्च न्यायालय, नैनीताल) की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की घोषणा की है। यह निर्णय जनहित एवं लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरांत लिया गया है।

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ज्ञात हो कि 21 सितम्बर 2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान नकल की शिकायतें सामने आई थीं। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  कैंची धाम में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 12 दोपहिया टैक्सी वाहन सीज उधम सिंह राठौर - प्रधान संपादक कैंची धाम क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 दोपहिया टैक्सी वाहन सीज पर्यटन सीजन एवं कैंची धाम क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दोपहिया टैक्सी वाहनों को पूर्व में निर्देशित किया गया था कि उनके टैक्सी दुपहिया वाहन कैंची धाम एवं भवाली क्षेत्र की ओर संचालन प्रतिबंधित रहेगा। दिनांक 04.06.2026 को श्री महेश चन्द्रा, निरीक्षक यातायात भवाली द्वारा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक प्लान एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 12 दोपहिया टैक्सी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया गया। सभी सीज वाहनों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु कोतवाली भवाली में दाखिल किया गया है। नैनीताल पुलिस द्वारा आमजन एवं वाहन चालकों से अपील की गई है कि यातायात नियमों एवं निर्धारित ट्रैफिक प्लान का पालन करें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिससे पर्यटन सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

सरकार ने प्रारंभ में यह जिम्मेदारी न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा (सेवानिवृत्त) को सौंपने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने समयाभाव और निजी कारणों से असमर्थता जताई। इसके बाद राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।

जारी आदेश के अनुसार, आयोग को अन्य अधिकारियों व विशेषज्ञों का सहयोग लेने की स्वतंत्रता होगी। आयोग का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य रहेगा तथा वह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों, सूचनाओं और तथ्यों का परीक्षण करेगा।

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इसके अतिरिक्त आयोग, 24 सितम्बर 2025 को गठित विशेष जांच दल (SIT) की आख्या का संज्ञान लेकर आवश्यकतानुसार उसे विधिसम्मत मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। सरकार ने अपेक्षा की है कि आयोग शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।