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जिला आबकारी अधिकारी का अधिसूचना: मदिरा दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की चेतावनी

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जिला आबकारी अधिकारी का अधिसूचना: मदिरा दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की चेतावनी

रोशनी पाण्डेयप्रधान संपादक

जनपद के सभी मदिरा फुटकर अनुज्ञापी निर्धारित अंकित मूल्य पर ही मदिरा की बिक्री करें, निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर मदिरा अथवा बीयर के विक्रय करने पर सम्बन्धित दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी ने जनपद की जनता से अपील की है कि जिन दुकानदारों के द्वारा मदिरा में अंकित मूल्य से अधिक धनराशि ली जा रही है तत्काल सूचना दें ताकि सम्बन्धित अनुज्ञापी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जा सके।

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जिला आबकारी अधिकारी एन आर जोशी ने लोगों की शिकायत मिलने पर बताया कि कुछ मदिरा अनुज्ञापियों द्वारा मदिरा की बोतलों में अंकित मूल्य से अधिक धनराशि ली जा रही है। उन्होंने जनपद के समस्त मदिरा दुकानदार स्वामियों से कहा कि अंकित मूल्य से अधिक धनराशि लेने पर सम्बन्धित मदिरा दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही जायेगी।

 

 

उन्होेने जनपद के सभी मदिरा अनुज्ञापियों को निर्देश दिये हैं कि सभी मदिरा दुकानदार एमआरपी मूल्य की सूची पठनीय स्थान पर दुकान के बाहर लगायेंगे तथा ग्राहक स्वैप मशीन चालू हालत में रखेंगे एवं ग्राहक द्वारा बिल मांगे जाने पर तत्काल बिल उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने सभी मदिरा दुकान अनुज्ञापियों को दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा चालू हालत रखने के निर्देश दिये उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरा बन्द पाये जाने पर सम्बन्धित दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

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उन्होने आम जनता से अपील की है कि मदिरा में अंकित मूल्य से अधिक धनराशि लेने पर जिला आबकारी अधिकारी नैनीताल मो-9412496113/ 6397066675, आबकारी निरीक्षक नैनीताल मो- 9412413645, हल्द्वानी 8126915747 तथा आबकारी निरीक्षक रामनगर 9557008141 पर सूचना दे सकते हैं।
श्री जोशी ने जनपद के समस्त आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर ओवर रेट मदिरा देने वाले दुकानदारों एवं बारां के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कर सूचना देना सुनिश्चित करें ताकि ओवर रेट में मदिरा देने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।
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जिला सूचना अधिकारी नैनीताल 05946-220184