त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, दूध-मावा और मिठाइयों के 7 नमूने जांच के लिए भेजे
नयागांव, कालाढूंगी और चकलुवा में खाद्य विभाग की छापेमारी, चार दर्जन से अधिक दूध वाहनों की जांच
रामनगर/नैनीताल। आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी के निर्देश पर डिप्टी कमिश्नर कुमाऊं अशोक कुमार फुलोरिया के नेतृत्व में शुक्रवार को संयुक्त टीम ने नयागांव, कालाढूंगी और चकलुवा क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया।
इस दौरान दूसरे स्थानों से खाद्य पदार्थ लाने वाले चार दर्जन से अधिक वाहनों की जांच की गई। इनमें दूध, खोया और पनीर सहित दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति करने वाले वाहन शामिल थे। वहीं कालाढूंगी मुख्य बाजार और चकलुवा में एक दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों एवं मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया।
कार्रवाई के दौरान चार वाहनों से दूध के चार नमूने, एक खाद्य प्रतिष्ठान से खोया का एक नमूना तथा दो मिठाई प्रतिष्ठानों से गुलाब जामुन और छैना स्वीट्स के कुल दो नमूने लिए गए। इस तरह कुल सात खाद्य नमूने गुणवत्ता जांच के लिए राज्य खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने, बिना बिल के खाद्य पदार्थों की खरीदारी नहीं करने और स्टॉक का पूरा विवरण रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही एक्सपायरी खाद्य सामग्री का भंडारण और बिक्री नहीं करने तथा दुकानों में नियमित साफ-सफाई और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने को कहा गया।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस नहीं दिखाया तो 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान
खाद्य विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को अनिवार्य रूप से अपनी व्यावसायिक श्रेणी के अनुसार खाद्य लाइसेंस बनवाने और उसे प्रतिष्ठान में डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) या 31(2) के तहत विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विभाग के अनुसार, संबंधित प्रावधानों के तहत 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
आयुक्त के निर्देश पर जनपद में संयुक्त टीमों का गठन किया गया है, जो प्रतिदिन निरीक्षण और कार्रवाई कर रही हैं।
आज की संयुक्त कार्रवाई में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन से डिप्टी कमिश्नर कुमाऊं अशोक कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान, राजस्व विभाग से कानूनगो राजीव कुमार बिष्ट, पटवारी हरीश गोस्वामी और शबनम परवीन तथा पुलिस प्रशासन से सब इंस्पेक्टर चंद्रमोहन, हेड कांस्टेबल आनंद राम और कुबेर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
