रुद्रप्रयाग उत्तराखंड क्राइम

रुद्रप्रयाग में फर्जी बीएड डिग्री मामला: दो शिक्षकों को पांच वर्ष की कैद सजा

Spread the love

रुद्रप्रयाग में फर्जी बीएड डिग्री मामला: दो शिक्षकों को पांच वर्ष की कैद सजा

रोशनी पाण्डेयप्रधान संपादक

रुद्रप्रयाग में फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी पाने के मामले में दो शिक्षकों को अदालत ने पांच वर्ष की कैद सजा सुनाई। उन्हें IPC धारा 420 और 471 के तहत दो-दो वर्ष के कारावास की सजा भी दी गई।

यह भी पढ़ें 👉  पंचायत सशक्तिकरण पर चर्चा: मुख्यमंत्री से मिले राज्यभर के ब्लॉक प्रमुख और प्रधान संगठन के पदाधिकारी

 

 

विस्तार से: रुद्रप्रयाग जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक विक्रम सिंह और शिव सिंह राणा को फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी मिलने का दोषी पाया गया। उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पांच वर्ष की कैद सजा सुनाई, और IPC धारा 420 (धोखाधड़ी) और 471 (फर्जी दस्तावेज) के तहत दो-दो वर्ष के कारावास की सजा भी दी। अदालत ने उन्हें दस-दस हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया।

यह भी पढ़ें 👉  जल आपूर्ति योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी

 

 

शिक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में पता चला कि उनकी बीएड डिग्री फर्जी है, और इसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उनके खिलाफ अपील की जा सकती है, और वे जेल भेजे गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  रामनगर पीएनजी कॉलेज में संगीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतिभाओं का सम्मान