कोलकाता में पुलिस का सख्त कदम, बऊबाजार के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू

कोलकाता में पुलिस का सख्त कदम, बऊबाजार के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू

रोशनी पांडे प्रधान सम्पादक

कोलकाता के बऊबाजार में धारा 163 लागू, तीन दिन तक जमावड़े और हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बऊबाजार इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त अजय नंद ने शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए इलाके के कुछ हिस्सों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा लाठी या किसी भी प्रकार के खतरनाक हथियार लेकर चलने तथा सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

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प्रशासन ने यह कदम संभावित तनाव और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उठाया है। निषेधाज्ञा का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनाए रखना है।

 

 

 

 

 

आम लोगों से नियमों का पालन करने की अपील

बऊबाजार के प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वहां से गुजरने वालों को पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा। आदेश निर्धारित क्षेत्र पर ही लागू होगा, न कि पूरे कोलकाता शहर पर। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से बचने की अपील की गई है।

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पुलिस प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। निषेधाज्ञा 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद प्रतिबंधों को लेकर आगे का निर्णय प्रशासन के निर्देशों के अनुसार होगा।

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