
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर केंद्रीय विद्यालय भीमताल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित।
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
भीमताल, माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल / जिला न्यायाधीश श्री हरीश कुमार गोयल के मार्गदर्शन में, सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर पी एम श्री केंद्रीय विद्यालय, भीमताल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में सचिव श्रीमती पारुल थपलियाल ने छात्रों को जीवन में शिक्षा के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यक्ति को न केवल अच्छे भविष्य की दिशा देती है, बल्कि सामाजिक और कानूनी जागरूकता का भी आधार बनती है। साथ ही उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों जैसे निशुल्क कानूनी सहायता, जागरूकता शिविर, एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक पहुँच की प्रक्रिया समझाई।
सचिव ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र देकर निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकता है और वाद में आने वाले व्ययों से मुक्त रह सकता है।
उन्होंने पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
शिविर के दौरान छात्र-छात्राओं को नशा उन्मूलन, साइबर सुरक्षा एवं मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी भी दी गई। सब इंस्पेक्टर गुरविंदर कौर ने छात्रों को साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट से संबंधित विषयों पर जागरूक किया, जबकि ए.एस.आई. गणेश सिंह राणा ने मोटर वाहन कानूनों के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम में नालसा टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी भी साझा की गई ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से विधिक सहायता प्राप्त कर सके।
शिविर में प्रभारी प्रधानाचार्य दीपिका पंत, कार्यक्रम प्रभारी अरविंद दीक्षित, बी.टी.सी. सदस्य दुर्गा दत्त पलड़िया सहित विद्यालय के सभी अध्यापक व छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।





















