हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में पुलिस, मांस प्रकरण के आरोपी मदन जोशी को नोटिस जारी।

हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में पुलिस, मांस प्रकरण के आरोपी मदन जोशी को नोटिस जारी।

 

उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक

 

रामनगर।
छोई–बैलपड़ाव मांस विवाद मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नैनीताल पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को पुलिस टीम पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा मदन जोशी के घर पहुंची और थाने में पेश होने की मुनादी कराते हुए चेतावनी आदेश चस्पा किया।

 

 

 

 

पुलिस ने मदन जोशी को 10 दिसंबर 2025 तक का समय दिया है, जिसके भीतर उन्हें अदालत या थाने में पेश होकर अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देना होगा। आदेश की अवहेलना करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

यह भी पढ़ें 👉  नव-नियुक्त ARTO सुरेंद्र सिंह कपकोटी से टैक्स बार की शिष्टाचार भेंट, समस्याओं पर हुई बातचीत

 

 

 

 

यह कार्रवाई उस समय हुई है जब हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने छोई–बैलपड़ाव मांस प्रकरण को लेकर एसएसपी नैनीताल और रामनगर कोतवाल को तलब किया था। अदालत ने कड़ा रुख दिखाते हुए पूछा था कि आरोपियों के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई थी।

यह भी पढ़ें 👉  विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही राज्य सरकार: मुख्यमंत्री’

 

 

 

 

हाईकोर्ट की इस फटकार के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस अब अन्य आरोपियों राजू रावत और जतिन के घरों पर भी मुनादी और नोटिस चस्पा करने की तैयारी में है, ताकि उन्हें अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया जा सके।

 

 

 

 

गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को छोई और बैलपड़ाव गांव में कथित अवैध मांस की सूचना पर ग्रामीणों ने एक वाहन को रोका था। इस दौरान झड़प में वाहन चालक की पिटाई की गई थी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया था और राजनीतिक संगठनों तथा पुलिस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्य सचिव ने जनपदों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

 

 

 

 

अब हाईकोर्ट की निगरानी और जवाबदेही की घड़ी में पुलिस की सक्रियता ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। 17 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले पुलिस अपने सभी कदमों की रिपोर्ट अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है।

karki
inder