“पंचायत चुनाव: रामनगर ब्लॉक प्रमुख पद ‘अन्य महिला’ वर्ग के लिए आरक्षित, 15 जून तक आपत्तियाँ आमंत्रित”
उधम सिंह राठौर – प्रधान संपादक
नैनीताल, उत्तराखण्ड शासन के पंचायती राज अनुभाग-1 द्वारा जनपद नैनीताल के ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत से संबंधित पदों के आरक्षण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के पत्र संख्या 819/XII(1)/2025/86(11)/2008 दिनांक 10 जून 2025 के आलोक में 13 जून 2025 को आरक्षण और आवंटन की अनन्तिम सूची का प्रकाशन किया गया है।
इस सूची में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य पदों के आरक्षण श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। इस अनन्तिम प्रकाशन पर नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों से आपत्तियाँ 14 जून से 15 जून 2025 की शाम 5 बजे तक आमंत्रित की गई हैं। आपत्तियाँ विकास भवन भीमताल स्थित जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में लिखित रूप में दर्ज करानी होंगी।
🔶 प्रमुख क्षेत्र पंचायतों में आरक्षित पदों की सूची इस प्रकार है:
क्रम संख्या | क्षेत्र पंचायत | पद | आरक्षण श्रेणी |
---|---|---|---|
1 | धारी | क्षेत्र पंचायत प्रमुख | अनुसूचित जाति (महिला) |
2 | रामगढ़ | क्षेत्र पंचायत प्रमुख | अनुसूचित जाति |
3 | हल्द्वानी | क्षेत्र पंचायत प्रमुख | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
4 | कोटाबाग | क्षेत्र पंचायत प्रमुख | अन्य महिला |
5 | रामनगर | क्षेत्र पंचायत प्रमुख | अन्य महिला |
6 | ओखलकांडा | क्षेत्र पंचायत प्रमुख | अनारक्षित |
7 | भीमताल | क्षेत्र पंचायत प्रमुख | अनारक्षित |
8 | बेतालघाट | क्षेत्र पंचायत प्रमुख | अनारक्षित |
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रकाशन से पहले आमजन की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। अंतिम निर्णय शासन के नियमों व उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत धारा 55 क एवं वर्ष 2025 की नवीनतम नियमावली के अनुसार लिया जाएगा।
यह आरक्षण निर्धारण आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी की अहम कड़ी है।
🗳️ नागरिकों से अपील की गई है कि यदि किसी को आरक्षण आवंटन में आपत्ति है, तो निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित कार्यालय में संपर्क करें।