वनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए किया संशोधन।
रोशनी पाण्डेय – प्रधान सम्पदाक
आदेश (अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)
हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्व से ही चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध / पत्थराव / आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020 (10) / 20-न्या. सहा. /2024, दिनाँक 11-02-2024 के द्वारा कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए थाना वनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) प्रभावी किया गया था।
क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त थाना वनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत गौजाजाली, रेलवे बाजार, एफ.सी.आई. गोदाम परिसर में प्रातः 08-00 बजे से अपराह्न 04-00 बजे तक शिथिलता प्रदान की जाती है।
शेष वनभूलप्रा थाना क्षेत्र में प्रातः 08-00 बजे से प्रातः 11-00 बजे तक निम्न प्रतिबंधों के अधीन शिथिलता प्रदान की जाती है :-
(i) क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान / दुकानें संचालित होंगी।
(ii) क्षेत्र के जन-सामान्य का आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय हेतु प्रतिष्ठान / दुकानों तक आवागमन कर पायेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिबन्धित होगा।
(iii) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को आवागमन की अनुमति सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के पास के उपरान्त प्रदान की जाएगी।
(iv) उक्त अनुमति कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत ही होगी, कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के निवासियों का क्षेत्र से बाहर प्रवेश / निकास प्रतिबन्धित होगा।
(v) कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में निवासरत् विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवम् विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रवेश पत्र दिखाये जाने के उपरान्त परीक्षा अवधि में परीक्षा स्थल तक आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों के कार्मिकों को परीक्षा केन्द्र तक बोर्ड ड्यूटी / परीक्षा ड्यूटी हेतु आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।
यह आदेश दिनांक 16-02-2024 को प्रातः 05-00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।
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(वन्दना)
जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल
पत्रांक : 1020 (21)/20-न्या. सहा. /2024 दिनांक : 15-02-2024 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
2- अपर जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।
3- नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी।
4- उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी।
5- जिला सूचनाधिकारी, नैनीताल।
6- अन्य सम्बन्धित तैनात मजिस्ट्रेटगण एवम् अधिकारीगण ।
जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।