उत्तराखंड क्राइम

यात्रा में उथल-पुथल: चालकों की हड़ताल ने बढ़ाई सामान्य यात्रीगण की मुश्किलें

Spread the love

 

यात्रा में उथल-पुथल: चालकों की हड़ताल ने बढ़ाई सामान्य यात्रीगण की मुश्किलें

रोशनी पांडे  – प्रधान संपादक

ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के आह्वान पर मैदान से लेकर पहाड़ तक रोडवेज समेत तमाम निजी बसों और ट्रकों के पहिये सोमवार को साल के पहले दिन जाम रहे। चालकों की हड़ताल के चलते पर्यटकों के साथ ही आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बस अड्डों पर सैकड़ों यात्री ठगे से रह गए। कुछ ने टैक्सियों का रुख किया, जिन्होंने मौके का फायदा उठाकर यात्रियों से दोगुना-तीन गुना तक किराया वसूला।

 

 

हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर समेत सभी जगह रोजाना की तरह बस स्टेशन में सुबह से यात्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था। हड़ताल की जानकारी के अभाव में यात्री बसों की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। दिल्ली, देहरादून, रामपुर, नैनीताल सहित किसी भी मार्ग पर बस न मिलने पर तमाम यात्रियों ने टैक्सियों का सहारा लिया। कुछ ने ट्रेनों में सफर किया तो तमाम लोगों ने यात्रा स्थगित कर दी।

 

यह भी पढ़ें 👉  "दुग्ध संघ अध्यक्ष पर महिला ने लगाया दुष्कर्म और धमकी का आरोप, लालकुआं थाने में FIR दर्ज; SSP नैनीताल के निर्देश पर जांच शुरू"

बस चालकों की हड़ताल से परिवहन निगम के हल्द्वानी व काठगोदाम डिपो को ही करीब 30 लाख रुपये की चपत लगी है। रुद्रपुर, काशीपुर समेत दूसरे डिपो का नुकसान जोड़ दें तो यह एक करोड़ से ज्यादा की चपेट में निगम आ गया है। इसी तरह ट्रांसपोर्टरों के हड़ताल में शामिल होने से अकेले हल्द्वानी में ही करीब एक करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं

टैक्सियों में मनमाना किरायाः

हड़ताल का टैक्सी संचालकों ने जमकर फायदा उठाया। उन्होंने यात्रियों से दिल्ली के लिए 2000- 3000 रुपये, हरिद्वार के लिए 1500- 2000 रुपये, खटीमा के लिए 600 रुपये तक किराया वसूला।

 

 

नई दिल्ली/लखनऊ :- देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में चक्का जाम होने से आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल ही नहीं दूध, सब्जी, फल और अन्य रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित हो सकतीं हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इसी कानून के विरोध में चक्का जाम और धरना-प्रदर्शन किया गया। बस, ट्रक, ऑटो और ई-रिक्शा संचालकों ने अपने वाहन सड़क पर नहीं उतारे, जिसके चलते सोमवार को सड़कों पर सन्नाटा सा रहा। बस अड्डों और सड़क पर सामान लेकर सवारी की तलाश में लोग भटकते दिखे।