नैनीताल में दो आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई, छह माह के लिए जिले से निष्कासन के आदेश

नैनीताल में दो आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई, छह माह के लिए जिले से निष्कासन के आदेश

रोशनी पांडे – प्रधान संपादक

 

जिला बदर की कार्रवाई: दो आरोपियों को छह माह के लिए जिले से निष्कासित करने के आदेश

नैनीताल, 12

जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल ललित मोहन रयाल के न्यायालय द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दो आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है।

यह भी पढ़ें 👉  आयुक्त दीपक रावत ने सराहे मेडिकल विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रिसेण्डो-2026 का हुआ भव्य आगाज।

 

 

 

प्राप्त जानकारी अनुसार राजू सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी इनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के सात प्रकरण तथा गुंडा नियंत्रण अधिनियम का एक प्रकरण दर्ज है।

यह भी पढ़ें 👉  कोटद्वार में साइबर ठगों पर लगाम लगाने की पहल, पौड़ी पुलिस ने कैनोपी लगाकर किया जागरूक!

 

 

 

तथा पूरन सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी, इनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के चार प्रकरण तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504 एवं 506 के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज है।

उक्त प्रकरण में उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों एवं कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा दोनों आरोपियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत छह माह की अवधि के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) करने के आदेश पारित किए गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  दर्दनाक हादसे ने झकझोरा, मंच से छलका SSP मंजूनाथ टी.सी. का दर्द—“प्लीज, बच्चों को गाड़ी मत दीजिए” अभिभावकों से की भावुक अपील।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।