चुनाव परिणाम घोषणा से पहले प्रशासन अलर्ट, धारा 163 लागू।

चुनाव परिणाम घोषणा से पहले प्रशासन अलर्ट, धारा 163 लागू।

 

रोशनी पांडेप्रधान संपादक

नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के परिणामों की घोषणा कुछ ही देर में होने वाली है। परिणाम आते ही किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

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जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने आदेश जारी करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने साफ किया है कि परिणाम घोषित होने तक शांति एवं संयम बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

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✦ एहतियातन कड़े कदम उठाए जाएंगे
✦ जुलूस व नारेबाजी पर पूरी तरह रोक
✦ शांति भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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